स्वच्छ शौचालय के साथ, स्वस्थ जीवन की शुरूआत

अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण व प्रयोग गैरकानूनी एवं दंडनीय है

केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम (2013 का 25) लागू किया है जिसके तहत दिल्ली में अस्वच्छ शौचालयों (Insanitary Latrines) का उपयोग वर्जित है।

इस अधिनियम के अनुसार जिन शौचालयों से मल-मूत्र पूर्णतया तथा विघटित होने से पूर्व किसी खुली नाली में डाला जाता है तो भी वह अस्वच्छ शौचालयों की श्रेणी में आता है, साथ ही अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण व प्रयोग गैरकानूनी एवं दंडनीय है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण किया गया है जिसमें 11117 अस्वच्छ शौचालय पाए गए हैं, जिनकी सूची पूर्वी दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट www.mcdonline.gov.in एवं सफाई अधीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध है।

अतः पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के निवासियों से अनुरोध किया जाता है कि अस्वच्छ शौचालयों के सेप्टिक टैंक बनवाकर अथवा सीवर लाइन में कनेक्शन करके स्वच्छ शौचलयों में परिवर्तित किया जाए। अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित कर लेें तथा भविष्य में अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण व प्रयोग न करें।

अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करके निम्नलिखित पते पर सूचित करें। उपरोक्त सूची के अलावा भी यदि कोई व्यक्ति अस्वच्छ शौचालय का प्रयोग कर रहा है तो इसकी सूचना भी निम्नलिखित पते पर 15.07.2014 तक करें:

1. सहायक आयुक्त, शाहदरा (दक्षिणी), क्षेत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, कड़कड़डूमा कोर्ट के नजदीक, शाहदरा दिल्ली। दूरभाष : 011-22386462

2. सहायक आयुक्त, शाहदरा (उत्तरी) क्षेत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, मैट्रो स्टेशन के नजदीक, जी.टी.रोड, शाहदरा दिल्ली। दूरभाष : 011-22825463

उपरोक्त सूचना मिलने के बाद पुनः निरीक्षण करके अंतिम सूची बनाई जाएगी जिस पर अधिनियम के अनुसार कानूनी एवं दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।

अस्वच्छ शौचालयों के उन्मूलन में पूर्वी दिल्ली नगर निगम का सहयोग करें।

पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं विभाग
पूर्वी दिल्ली नगर निगम

Path Alias

/articles/savacacha-saaucaalaya-kae-saatha-savasatha-jaivana-kai-saurauuata

Post By: admin
×