प्रश्न - रोजगार गारंटी योजना में किस प्रकार के काम चलाए जा सकते हैं?

उत्तर -
अनुसूची I में काम की आठ श्रेणियां शामिल की गई हैं जिन पर रोजगार गारंटी योजना में धयान देना होगा। संक्षेप में ये श्रेणियां हैं- (1) जल संरक्षण व जल संग्रहण (2) अकाल से बचाव (3) सिंचाई नहरें (4) भूमि सुधार या इंदिरा आवास योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी परिवारों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले कार्य (5) परंपरागत जल स्रोतों का नवीनीकरण (6) भूमि विकास (7) बाढ़ नियंत्रण व बचाव के कार्य जिसमें पानी जमा होने वाले इलाकों से पानी निकास की व्यवस्था भी शामिल है (8) ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण। इसके अलावा एक नौवीं श्रेणी भी है जिसमें कोई भी अन्य काम जिसकी अधिसूचना केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद जारी करे शामिल है।

यह सूची काफी सीमित है और इस दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005, पूर्व में नागरिकों द्वारा बनाए गए प्रारूप के विपरीत है। नागरिकों के प्रारूप में मान्य या स्वीकृत कार्यों की व्यापक परिभाषा करते हुए कहा गया था कि वे तमाम कार्य मान्य होंगे जो (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) उत्पादन बढ़ाने में, स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण में, पर्यावरण के संरक्षण में या जीवन की गुणवत्ता सुधारने में योगदान देते हों। अगर अनुसूची I को संशोधित न करना हो, तो इस कानून के तहत मान्य कार्यों की सूची को बढ़ाने का एक ही उपाय बचता है कि अंतिम श्रेणी में दूसरे प्रकार के कार्य भी जोड़े जाएं। कानून यह भी कहता है कि प्राथमिकता पर किए जाने वाले ‘वरीयता कार्यों’ की सूची राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा बनाई जाएगी। वरीयता सूची के कामों की पहचान इस आधार पर की जाएगी कि उनमें स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण की कितनी क्षमता है। जाहिर है कि यह सूची विभिन्न इलाकों के लिए अलग-अलग होगी।

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