एक बहस - छत्तीसगढ़ भूजल प्रतिबन्ध (farmers are denied groundwater extraction)

छत्तीसगढ़ में किसानों को भूजल के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध
छत्तीसगढ़ में किसानों को भूजल के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध


05 नवम्बर 2017 को एक एजेंसी के हवाले से छपी एक खबर के मुताबिक, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रबी की फसलों के लिये भूजल के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान की खेती पर प्रतिबन्ध का भी आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ किसान सभा इसका कड़ा विरोध कर रही है।

भूजल सुरक्षा की दृष्टि से देखेें, तो पहली नजर में उक्त दोनों कदम उचित लगते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गंगा, ब्राह्मणी, महानदी, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बेसिन में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा यानी 56.15 प्रतिशत भूभाग अकेले महानदी बेसिन का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जलसंसाधन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 1,35,097 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले छत्तीसगढ़ राज्य से प्रवाहित होने वाले सतही जल की मात्रा जहाँ 4,82,960 लाख क्यूबिक मीटर है।

अन्तरराज्यीय समझौतों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में उपयोगी सतही जल की उपलब्धता 4,17,200 लाख क्यूबिक मीटर है; वहीं भूजल उपलब्धता का आँकड़ा 1,45,480 लाख क्यूबिक मीटर का है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जलसंसाधन विभाग की वेबसाइट पर ब्लॉकवार उपलब्धता के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ में 1,36,848 लाख क्यूबिक मीटर भूजल ही उपलब्ध है।

हालांकि, भूजल आँकड़े की यह भिन्नता सन्देह पैदा करती है, किन्तु उक्त आँकड़ों का सीधा सन्देश यही है कि छत्तीसगढ़ के पास फिलहाल उसके भूजल की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक सतही जल है। छत्तीसगढ़ अभी 1,82,249 लाख क्यूबिक यानी अपने उपलब्धता के आधे से भी कम सतही जल का उपयोग कर रहा है। लिहाजा, छत्तीसगढ़ को भूजल की तुलना में अपने सतही जल का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। किन्तु इसका यह सन्देश कतई नहीं है कि छत्तीसगढ़ में रबी की फसल के दौरान भूजल की सिंचाई पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। क्यों?

 

सवाल उठाते आंकड़े


भूजल उपलब्धता को लेकर खुद राज्य सरकार के आँकड़े कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉकों में से 138 ब्लॉक अभी भी सुरक्षित श्रेणी में है। गुरुर, बालोद, साजा धामधा, पाटन, धमतड़ी और बिहा ब्लॉक यानी कुछ छह ब्लॉक ही सेमी क्रिटिकल श्रेणी में हैं। छत्तीसगढ़ का कोई ब्लॉक क्रिटिकल (नाजुक) तथा ओवर ड्राफ्ट (अधिक जलनिकासी) वाली श्रेणी में दर्ज नहीं है। छत्तीसगढ़ अभी अपने उपलब्ध भूजल के 20 फीसदी से मामूली अधिक का ही इस्तेमाल कर रहा है। निस्सन्देह, इस 20 फीसदी में से अन्य क्षेत्रों द्वारा उपभोग की तुलना में करीब 65 फीसदी का उपयोग अकेले सिंचाई हेतु ही हो रहा है। किन्तु जब राज्य सरकार अपनी वेबसाइट पर यह आँकड़ा पेश करती है छत्तीसगढ़ के पास भावी कृषि विकास के लिये वर्तमान खपत के साढ़े चार गुना से अधिक यानी 1,06,692 लाख क्यूबिक मीटर भूजल उपलब्ध है, तो इसका एक सन्देश यह भी है कि छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में कोई ‘वाटर इमरजेंसी’ नहीं है; न सतही जल सिंचाई की और न ही भूजल सिंचाई की।

ऐसे में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि आखिर अन्य ऐसी क्या आपात स्थिति पैदा हो गई कि छत्तीसगढ़ शासन ने रबी फसल के लिये भूजल के उपयोग पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया? यदि यह प्रतिबन्ध सेमिक्रिटिकल ब्लॉक तथा भूगर्भ की एक निश्चित गहराई से नीचे न जाने की रोक तक सीमित होता, तो भी मान लिया जाता कि राज्य सरकार इन ब्लॉकों को भूजल के भावी संकट से बचाने के लिये कठोर, किन्तु दूरदर्शी कदम उठा रही है।

 

कितना व्यावहारिक प्रतिबन्ध?


इस प्रतिबन्ध की व्यावहारिकता से जुड़ा प्रश्न यह है कि क्या छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के हर खेत की नाली तक सतही जल पहुँचाने की अनुशासित सिंचाई प्रणाली को इतना विकसित कर लिया है कि भूजल पर प्रतिबन्ध की स्थिति में भी हर खेत में खेती सम्भव व लाभकर होगी? यदि नहीं, तो भविष्य में इसे भी नोटबंदी की तरह बिना तैयारी उठाया गया एक तुगलकी कदम करार दिया जाएगा।

 

कारपोरेट साँठगाँठ का आरोप


इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि या तो छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट पर पेश भूजल उपलब्धता और उपयोग के आँकड़े झूठे हैं अथवा जमीनी हकीकत वास्तव में भूजल संकट की है। यदि उक्त दोनों ही स्थितियाँ नहीं है, तो आकलनकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचेगे ही कि प्रतिबन्ध लगाने के पीछे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की नीयत कुछ और है। नीयत से जुड़ा एक तथ्य यह है कृषि की तुलना में उद्योग ज्यादा तेजी और गहराई से भूजल का दोहन करते हैं। यदि भूजल से रबी की सिंचाई प्रतिबन्धित की है, तो फिर अगले मानसून के आने से पहले तक औद्योगिक तथा व्यावसायिक मकसद हेतु भूजल उपयोग भी प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए था। राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्यों?

छत्तीसगढ़ किसान सभा के महासचिव ऋषि गुप्ता का आरोप है यह प्रतिबन्ध कारपोरेट हितों से प्रेरित है, जो चाहते हैं कि किसान खेती छोड़कर शहरों में सस्ते मजदूर के रूप में उपलब्ध हों। किसान सभा का मानना है कि इस प्रतिबन्ध से किसानों की हालत और गिरेगी; किसान, आत्महत्या को मजबूर होंगे। किसान सभा के नेता इस प्रतिबन्ध की एवज में 21 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की माँग कर रहे हैं।

 

मुआवजा नहीं समाधान


मुआवजा, कभी भी किसी संकट का दीर्घकालिक समाधान नहीं होता। इसे हमेशा तात्कालिक राहत के रूप में ही लिया जाना चाहिए। किन्तु दुखद है कि मामला चाहे भूमि अधिग्रहण का हो अथवा बाढ़-सुखाड़ का, भारत के किसान संगठन, किसानों को मुआवजा दिलाकर ही सदैव सन्तुष्ट होते दिखे हैं। उन्हें समस्या की तह में जाना चाहिए और उसके समाधान के लिये पूरी मुस्तैदी व एकता के साथ सक्रिय होना चाहिए।

 

किसान और भूजल : दोनों की सुरक्षा जरूरी


उन्हें गौर करना चाहिए कि बहुत सम्भव है कि छत्तीसगढ़ शासन का यह फरमान, किसानों को सतही सिंचाई प्रणाली में पूरी तरह बाँधकर, भविष्य में सिंचाई के पानी के बदले मोटा शुल्क वसूलने के षडयंत्र की तैयारी का हिस्सा हो। नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजी हुकूमत ने भी कभी इसी मकसद से भारत में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और नहरी सिंचाई प्रणाली को विकसित किया था।

भारत में पानी का बाजार लगातार बढ़ रहा है। जलापूर्ति करने वाली कम्पनियाँ आज दुनिया की सबसे अमीर कम्पनियों में शुमार हैं। घोटाले बताते हैं कि पानी का अपना धन्धा बढ़ाने के लिये वे नौकरशाही व राजनेताओं को घूस देने से भी नहीं चूकते। भूलना नहीं चाहिए कि कभी इसी छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी की मालिकी रेडियस नामक एक कम्पनी को सौंप दी गई थी। छत्तीसगढ़, भारत में ऐसा करने वाला प्रथम राज्य के रूप में दर्ज है। यूँ भी छत्तीसगढ़ के आसन्न विधानसभा चुनाव में चन्दे की दरकार को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भूजल के इस प्रतिबन्ध के पीछे, प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत मलाईदार साझेदारों को सौंपकर किसी की कुछ हासिल करने की बेताबी हो।

 

पहले पड़ताल, तब निर्णय


कहना न होगा कि भूजल उपयोग पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी इस फरमान के पीछे छिपे असल एजेंडे की पड़ताल जरूरी है। यदि यह सचमुच कोई षडयंत्र अथवा षडयंत्र की तैयारी है, तो संगठनों को चाहिए कि वे जल व जलोपयोग सम्बन्धी जमीनी तथ्यों को सामने रखकर षडयंत्र का पर्दाफाश करें। यदि यह फरमान सचमुच सही समय पर अच्छी नीयत से जारी किया गया दूरदर्शी कदम हो, तो क्या किसान, क्या उद्योगपति, क्या व्यवसायी और क्या पानी के घरेलू उपभोक्ता... सभी को चाहिए कि वह भावी भूजल संकट से निपटने के लिये अपने-अपने हिस्से की तैयारी अभी से शुरू कर दें। यदि यह फरमान खेती के लिये अनुकूल सतही जल प्रणाली विकसित किये बिना जल्दबाजी में लिया गया एक अच्छा फरमान है, तो राज्य सरकार को चाहिए कि वह किसानों को इसके लिये तैयार होने का पूरा वक्त दे।

रही बात धान पर प्रतिबन्ध की, तो इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है कि धान जैसी ज्यादा पानी पीने वाली फसलों को जलभराव से त्रस्त इलाकों में ले जाएँ तथा बाजरा, मक्का, मूँग उड़द और तिल जैसी कम पानी की फसलों को जलाभाव क्षेत्रों में ले आएँ। यह जलवायु परिवर्तन की भी माँग है और कृषि सुरक्षा की भी।

 

 

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