अग्रवाल

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इंदिरा सागर बांध को 260 मीटर से ज्यादा भरना गैरकानूनी
Posted on 31 May, 2013 09:13 AM
अग्रवाल ने चेतावनी दी कि बिना जमीन और पुनर्वास के वे डूब नहीं आने देंगे और सागर परियोजनाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऐसे कोई गैर कानूनी कदम उठाने का प्रयास किया जाएगा तो हजारों विस्थापित और उनके साथ देश भर के लोग पानी में उतरेंगे।नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कहा है कि नर्मदा घाटी के खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध को 260 मीटर से अधिक भरने पर कानूनी रोक है। आंदोलन ने चेतावनी दी है कि यदि विस्थापितों के हितों की अनदेखी की गई तो जल सत्याग्रह शुरू किया जाएगा।

आंदोलन के प्रवक्ता आलोक अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि गत चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बिना पुनर्वास के इंदिरा सागर बांध में 260 मीटर के ऊपर पानी भरने पर मध्य प्रदेश सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा था। लेकिन पांच महीने के बाद भी प्रदेश सरकार ने जवाब नहीं दिया है। इससे साफ है कि सरकार सैकड़ों घरों व खेतों को गैर कानूनी डूब की सच्चाई न्यायालय के सामने नहीं रख पा रही है। अग्रवाल ने उन खबरों को आधारहीन बताया कि इंदिरा सागर बांध में 262 मीटर तक पानी भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि वासितविकता यह है कि बांध में 260 मीटर के ऊपर पानी भरने पर कानूनी रोक है। गत वर्ष 262 मीटर तक भरा गया पानी पूरी तरह अवैध था। प्रदेश सरकार की यह कार्रवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ थी। इसके खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। उस पर न्यायालय की ओर से जवाब मांगने पर भी सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

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