सरदार सरोवर परियोजना के ऊपर यह कहावत कि जैसे-जैसे इलाज किया वैसे-वैसे मर्ज बढ़ता गया, पूरी तरह से खरी उतर रही है।
![विरोध प्रदर्शन करते नर्मदा विस्थापित](https://farm1.staticflickr.com/535/32582247386_235d33d9a8.jpg)
वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पुनर्वास को लेकर बहुत ही निराशाजनक स्थितियाँ बरकरार हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फरवरी 2017 के निर्णय के अनुसार पूरा डूब क्षेत्र 31 जुलाई 2017 तक खाली हो जाना था। उसके पहले पुनर्वास स्थलों को पुनर्वास नीति और न्यायाधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय के सन 2010 के निर्णय की धारा 152,161,162 व 163 के अनुरूप सुसज्जित किया जाना भी जरूरी था। मगर सच्चाई यह है कि नवम्बर के तीसरे हफ्ते में भी सारे पुनर्वास स्थल पूरी तरह तैयार नहीं हैं। गौरतलब है कि प्रारम्भ में सभी पुनर्वास स्थलों के निर्माण की योजना थी। फिर इनकी संख्या 86 की गई और आखिर में कुल 83 पुनर्वास स्थल बने। आज की स्थिति यह है कि इनमें से एक भी, उन मानकों पर खरा नहीं उतरता है जिनके बारे में तमाम नीतियाँ और न्यायालिक फैसले इंगित करते हैं।
इसके बावजूद बाँध को पूरा घोषित कर 139 मीटर तक ऊँचे गेट लगा दिये गये और इस वर्ष इसे 130 मीटर की ऊँचाई तक भर भी दिया गया। 40 गाँव पूरी तरह से खाली हो गये और उनके पास सिर छुपाने की कोई जगह तक नहीं थी। आज जब बाँध का पानी उतरकर 126 मीटर पर आ गया है तो वे सारे गाँववासी अपने मूल गाँवों में लौट आये हैं और ध्वस्त आशियाने को ठीक-ठाक करके फिर से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। राजघाट स्थित मन्दिरों में पूजा अर्चना प्रारम्भ हो गई है और नर्मदा को पार करने वाले विशाल पुल पर यातायात प्रारम्भ हो गया है। उधर निसरपुर में भी जो 55 मकान इस वर्ष डूब में आये थे, उनमें से 35 मकानों और दुकानों में लोग फिर से बस गये हैं। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं, पहली यह कि जिन नये पुनर्वास स्थलों में इन्हें भेजा गया था वे रहने के लिये अनुकूल नहीं थे और दूसरा यह कि वहाँ रोजगार या आजीविका का भी कोई जरिया नहीं था एक अन्य तथ्य भी जो गौर करने लायक है, वह है कि मुख्यमंत्री ने जिस 5.80 लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की थी, उसकी सत्यता का उजागर हो जाना।
29 जुलाई, 2017 को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो विस्थापित परिवार डूब क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें एकमुश्त 5.80 लाख रुपये दिये जायेंगे। इसके तीसरे दिन यानी पहली अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा गया भुगतान अब दो किश्तों में होगा। पहली किश्त तीन लाख रुपये की होगी और दूसरी किश्त 2,80,000 रुपये की। दूसरी किश्त का भुगतान अपना मकान तोड़ देने के बाद ही होगा। इस हिसाब से व्यक्ति पहले बेघर हो, भरी बरसात में खुले आसमान के नीचे रहे और उसके बाद ही दूसरी किश्त का भुगतान किया जायेगा। चालाकी सिर्फ दो किश्तों में भुगतान तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि इसमें पूर्व निर्धारित तमाम मदों को भी जोड़ दिया गया था। उदाहरण इसमें 20,000 रुपये भूखंड समतलीकरण अनुदान, 5000 रुपये परिवहन अनुदान, उत्पादक परिसम्पत्ति अनुदान 49,300 या 33,150 रुपये, अस्थाई व्यवस्था के लिये 60,000 रुपये, खाद्यान्न, पोषण आदि के लिये 20,000 रुपये, किराया 20,000 रुपये शामिल थे। इनका योग हुआ 1,74,000 रुपये। उपरोक्त राशि तो पूर्व निर्धारित शर्तों के हिसाब से ही देय थी। इनका नये मुआवजे में विलीनीकरण कर और बलात मकान तोड़ने को मजबूर करना सरकार की मंशा पर सन्देह पैदा करते हैं।
![सरदार सरोवर बांध परियोजना पर नर्मदा का विकराल रूप (जुलाई 2013)](https://farm2.staticflickr.com/1463/25062555004_8514bb854e.jpg)
प्राधिकरण का जवाब है हमने इतने बड़े-बड़े भूखंड दिये तो हैं। उसमें व्यवस्था करें। अनेक पुनर्वास स्थलों पर पंचायत या सामुदायिक एवं सांस्कृतिक भवनों का निर्माण नहीं हुआ है। इसका भी जवाब तैयार है। जवाब है, पुनर्वास स्थल मूल गाँव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है इसलिये अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। इनके पुनर्वास बस्तियों में विद्यालय नहीं है। बच्चों के खेलने के बगीचे नहीं हैं। धार्मिक स्थल नहीं है। इसके अलावा कहीं बिजली के खम्भे हैं तो तार नहीं हैं। हर पुनर्वास स्थल के आस-पास 300 एकड़ भूमि खुली छोड़नी थी। वह नहीं है। प्रत्येक गाँव का अपना एक तालाब होना अनिवार्य था जो नहीं है। आज शायद किसी भी पुनर्वास स्थल पर तालाब तैयार नहीं किये गये हैं। इन सब कमियों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार सभी बाँध प्रभावितों को जोर जबरदस्ती से इन अधकचरे पुनर्वास स्थलों पर फेंक देना चाहती है। वह तो प्रभावितों का साहस व नर्मदा बचाओ आन्दोलन व उसकी वरिष्ठ कार्यकर्ता मेधा पाटकर का साहस, दूर-दृष्टि व समर्पण ही है कि इतने अत्याचारों के बावजूद वे डूब क्षेत्र में डटे हुए हैं।
एक और विरोधाभास पर भी गौर करना आवश्यक है। सरकार का मानना है कि डूब से मात्र 18,000 परिवारों को ही विस्थापित होना पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि इससे कहीं अधिक यानी 40,000 से ज्यादा परिवार इन डूब क्षेत्रों में रह रहे हैं। दूर-दराज पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों की बात तो छोड़ दें। जिला मुख्यालय बड़वानी के नजदीक स्थित ‘पिछौड़ी’ गाँव का उदाहरण लें। इस गाँव में कुल 742 परिवार हैं। (वैसे तो आँकड़ा 900 परिवार तक जाता है।) परन्तु इनमें से कुल 310 के लिये भूखंड का आवंटन हुआ है और वह भी कुल सात अलग-अलग पुनर्वास स्थलों पर। जबकि नीति के अनुसार इन्हें एक साथ एक ही स्थान पर बसाया जाना चाहिए था। इस एक गाँव के आँकड़े बता रहे हैं कि विस्थापितों की संख्या को लेकर कितनी अनियमितताएँ बरती गई हैं।
कुछ ही हफ्तों में गुजरात के चुनाव बीत जाएँगे। उधर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आ जायेंगे और जुबानी जमा खर्च चलता रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि अब सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की अवहेलना को ध्यान में रखते हुए इस मामले का संज्ञान लेकर इसे सुने और न्याय करे।
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