सिंधु जल संधि समझने के लिये दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। एक, यह कि सिंधु नदियों की व्यवस्था राजनीतिक विभाजन की दृष्टि से नहीं बनाई गई थी। इसीलिये भौगोलिक दृष्टि से विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान को 18 मिलियन एकड़ भूमि सिंचाई योग्य मिली थी। तब सिंधु नदी क्षेत्र में भारत की 20 मिलियन जनसंख्या रहती थी, जबकि पाकिस्तान की इस प्रकार की आबादी 22 मिलियन थी। उरी हमले से आहत भारत अगर 56 वर्ष पुराने सिंधु जल समझौते को रद्द करता है तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। पाकिस्तान पानी की एक-एक बूँद के लिये तरसेगा और उसकी कृषि व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उद्योग-धन्धों के पहिए थम जाएँगे और पीने के पानी के लिये हाहाकार मचेगा।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के दो तिहाई हिस्से में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। इस तरह पाकिस्तान का 65 फीसदी भू-भाग सिंधु रिवर बेसिन पर निर्भर करता है। पाकिस्तान ने सिंचाई एवं अन्य कार्यों में जल के उपयोग के लिये इस पर कई बाँध बना रखे हैं और बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन करता है।
अगर भारत समझौते को रद्द करता है तो इसके लिये पाकिस्तान ही जिम्मेदार होगा। इसलिये कि वह भारत में प्रायोजित आतंकवाद को प्रश्रय देने से बाज नहीं आ रहा है। उल्टे अन्तरराष्ट्रीय मंचों से भारत पर संगीन आरोप भी लगा रहा है।
यह उचित ही रहा कि भारत ने पाकिस्तान को दो टूक सुना दिया है कि सिंधु जल संधि सद्भावना पर आधारित है और अगर पाकिस्तान अपने रवैए में बदलाव नहीं लाता है तो भारत के समक्ष इस जल संधि को रद्द करने के अलावा कोई अन्य चारा नहीं है। इसके अलावा भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर कुछ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को अब पता चल गया है कि उसके नापाक कारनामों पर अब भारत चुप नहीं बैठेगा।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की 2.6 करोड़ एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई इन नदियों के जल पर ही निर्भर है। अगर भारत सिंधु जल समझौते को रद्द करता है तो फिर पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान के लिये तैयार रहना होगा। बता दें कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से 19 सितम्बर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को आकार दिया गया।
सिंधु जल संधि समझने के लिये दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। एक, यह कि सिंधु नदियों की व्यवस्था राजनीतिक विभाजन की दृष्टि से नहीं बनाई गई थी। इसीलिये भौगोलिक दृष्टि से विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान को 18 मिलियन एकड़ भूमि सिंचाई योग्य मिली थी। तब सिंधु नदी क्षेत्र में भारत की 20 मिलियन जनसंख्या रहती थी, जबकि पाकिस्तान की इस प्रकार की आबादी 22 मिलियन थी।
दूसरा, यह कि इस सिंधु नदी क्षेत्र में कुल सात नदियाँ सम्मिलित थीं, जिसमें से सिंधु स्वयं पश्चिम में थी तथा काबुल एवं उसकी पाँच सहायक नदियाँ-झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास पूर्व में स्थित थी। इनमें से काबुल को छोड़ सिंधु, झेलम और चेनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान में बहती हैं तथा ये सिंधु क्षेत्र में लगभग 80 फीसदी पानी को बहा ले जाती हैं। दूसरी ओर रावी व सतलुज मुख्य रूप से तथा व्यास पूर्ण रूप से भारत में बहती है।
सिंधु जल के मुताबिक पाकिस्तान से पूर्वी क्षेत्र की तीन नदियों व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को दिया गया जबकि पश्चिम की तीन नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम पर नियंत्रण की जिम्मेदारी पाकिस्तान के हिस्से में आई। संधि के मुताबिक भारत को छह नदियों का 80 फीसदी जल पाकिस्तान को देना पड़ता है, जबकि भारत के हिस्से में सिर्फ 19.48 फीसदी पानी आता है।
गौरतलब है कि पंजाब के राजनीतिक विभाजन के कारण नहरी पानी विवाद सतह पर उभरा। यह विवाद 01 अप्रैल, 1948 को तब उभरा जब भारत के पंजाब प्रान्त को सरकार ने पानी की रकम अदायगी न करने के कारण पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया। परन्तु दोनों सरकारों ने इसे कानूनी मुद्दा न बनाते हुए द्विपक्षीय स्तर पर 4 मई, 1948 को हुए समझौते के अन्तर्गत हल कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद फिर विवाद उत्पन्न हो गया।
पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे पानी की उचित मात्रा नहीं दे रहा है। दूसरी ओर भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपने पंजाब प्रान्त के विकास के लिये अपने साधनों के द्वारा वैकल्पिक स्रोत नहीं ढूँढ रहा है। यहाँ जानना जरूरी है कि ये नहरें आर्थिक दृष्टिकोण से उस समय बनाई गई थीं, जब भारत के विभाजन का विचार किसी की सोच में नहीं था। लेकिन भारत विभाजन के उपरान्त नहरों के पानी का असन्तुलित विभाजन उभरकर सामने आ गया।
ध्यान देना होगा कि पंजाब की पाँचों नदियों में से सतलुज और रावी दोनों देशों के मध्य से बहती हैं। झेलम और चेनाब पाकिस्तान के मध्य से और व्यास पूर्णतया भारत में बहती है। किन्तु भारत विभाजन के उपरान्त भारत के नियन्त्रण में वे तीनों मुख्यालय आ गए, जिनसे दोनों देशों की नहरों को पानी की आपूर्ति की जाती थी।
पाकिस्तान के पंजाब और सिंधु प्रान्त सिंचाई के लिये इन नहरों पर आश्रित हैं। विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान के मन में आशंका उपजी कि भारत जब चाहे तब पानी बन्द करके उसे भूखों मार सकता है। लिहाजा उसने विभाजन के बाद नहरी पानी को लेकर विवाद शुरू कर दिया।
इसी सन्दर्भ में अमेरिका के एक विशिष्ट विशेषज्ञ डेविड लिलियेन्थल ने 1951 में भारत का दौरा करके बताया कि सिंधु नदी जल का 20 फीसद से भी कम भाग प्रयोग में लाया गया है तथा इस नदी के संग्रह क्षेत्र में से गुजरता हुआ छह नदियों का यह पानी बिना प्रयोग किये ही अरब सागर में गिर जाता है। लिहाजा उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों देशों को सलाह दी कि वे इस समस्या को राजनीतिक स्तर से हटाकर तकनीकी एवं व्यापारिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास करें। इसके लिये उसने विश्व बैंक से मदद लेने की सिफारिश की।
इस सन्दर्भ में सितम्बर 1951 में विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लेक ने मध्यस्थता करना स्वीकार कर लिया लेकिन पाकिस्तान ने कुछ आपत्तियाँ जताईं। बावजूद इसके यूजीन ब्लेक और उसके बाद मिस्टर इल्कि के सहयोग से वर्षों तक बातचीत चलने के उपरान्त 19 सितम्बर, 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच जल के सवाल पर एक समझौता हो गया। इस समझौते को सिंधु जल संधि नाम दिया गया।
इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किये। 12 जनवरी 1961 को इस संधि की शर्तें लागू कर दी गईं और दोनों देशों के बीच विवाद का अन्त हो गया। योजना के अनुसार भारत को केवल इस क्षेत्र में बहने वाले पानी का कुल 20 फीसदी ही प्राप्त हुआ, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में आवश्यकता से अधिक 80 फीसदी पानी आ गया।
TAGS |
Narendra Modi meets with senior officials on Indus river treaty in hindi, PM Modi- Blood and water can’t flow toghether in hindi, Indian Foreign ministry in hindi, Sushma Swaraj in hindi, Sushma talks tough on Pakistan in UN assembly in hindi, Kashmir is an integral part of India in hindi, and will always be-Sushma Swaraj in hindi, Pakistan in hindi, Uri Attack in hindi, Afghanistan in hindi, World Bank in hindi, Jawaharlal Nehru in hindi, Indus water treaty in hindi, indus water treaty main points in hindi, indus water treaty history in hindi, indus water treaty analysis in hindi, indus water treaty disputes in hindi, indus water treaty 1960 in hindi, Sindhu Jal Samjhauta in hindi, Uri attack in hindi, India may revisit Indus Waters Treaty signed with Pakistan in hindi, Can india scrap the indus water treaty?in hindi, India-pakistan on tug of war in hindi, Indian prime minister Narendra Modi in hindi, indus water treaty between india and pakistan in hindi, India will act against pakistan in hindi, what is indus water treaty in hindi, which india river go to pakistan in hindi, What is indus basin in hindi, New Delhi, Islamabad in hindi, Lashkar-e- Taiyaba in hindi, Pakistan’s people’s party in hindi, Nawaz Sharif in hindi, Indus Valley in hindi, research paper on indus valley in hindi, Chenab river in hindi, Pakistan planning to go to world bank in hindi, History of Indus river treaty wikipedia in hindi, Culture of induss valley in hindi, india pakistan water dispute wiki in hindi, india pakistan water conflict in hindi, water dispute between india and pakistan and international law in hindi, pakistan india water dispute pdf in hindi, water problem between india pakistan in hindi, indus water treaty dispute in hindi, water dispute between india and pakistan pdf in hindi, indus water treaty summary in hindi, indus water treaty pdf in hindi, indus water treaty 1960 articles in hindi, water dispute between india and pakistan in hindi, indus water treaty provisions in hindi, indus water treaty ppt in hindi, indus basin treaty short note in hindi, indus water treaty in urdu, sindhu river dispute in hindi, indus water dispute act in hindi, information about indus river in hindi language, indus river history in hindi, indus river basin, main tributaries of indus river in hindi, the largest tributary of the river indus is in hindi, indus river system and its tributaries in hindi, tributary of indus in hindi, details of sindhu river in hindi, sindhu river route map in hindi. |
/articles/saindhau-jala-samajhaautaa-tauutaa-tao-bhauukhaon-maraegaa-paakaisataana