​नैनी झील के कम होते जलस्तर के संरक्षण और बहाली की कोशिशों का लेखा-जोखा (भाग 4)


झील के संरक्षण और बहाली के लिये कार्य


खत्म होने के कगार पर नैनी झीलझीलों के संरक्षण के लिये विभिन्न पर्यावरणीय संगठन विकास के क्षेत्र में लगे हुए हैं। Highland Aquatic Resource Conservation and Sustainable Development (High ARCS) परियोजना के अन्तर्गत Integrated Action Plan, Uttarakhand की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय झील क्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएलआरएसएडीए) उत्तराखंड (भीमताल), सिंचाई विभाग, नैनीताल नगर पालिका परिषद (एनएनपीपी), उत्तराखंड जल संस्थान (यूजेएस), उत्तरांचल पेय जल निगम (यूपीजेएन), विभाग मत्स्य पालन, उत्तराखंड, शीत जल मत्स्य पालन अनुसंधान निदेशालय, भिमताल, जीबी पंत संस्थान हिमालयी पर्यावरण विकास, जी.बी. कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (एनआईएच), महसीर कंजर्वेंसी फोरम, किसान बैंक, बेंजेन्द्र सहाय समिति, पावर कारपोरेशन, वन विभाग, वन अनुसंधान केंद्र, इंडो डच बागवानी, सिडलिक फ्लोरिस्ट पार्क, कुमामंड मंडल विकास निगम ( केएमवीएन) और गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन), वैधानिक उत्तरांचल पर्यटन बोर्ड इत्यादि नैनीताल में सक्रिय महत्त्वपूर्ण संस्थान हैं।

राष्ट्रीय झील क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएलआरएसएडीए), नैनीताल नगर पालिका परिषद (एनएनपीपी) और उत्तराखंड (भिंत) सिंचाई विभाग जैसे स्थानीय अधिकारियों ने जलीय संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण, विभिन्न संरक्षण और सुधार परियोजनाओं को चलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झील में प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिये, राज्य सरकार ने पहाड़ी विकास विभाग में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जो कि झील में प्रदूषण की समस्या का मूल्यांकन करने के लिये था। समिति ने ट्रंक और आउटफूट सीवर के पुनर्गठन की सिफारिश की। नतीजतन, समय-समय पर ट्रंक, नाले और निचले इलाकों से सीवेज के अवरोधन के लिये दो पम्पिंग स्टेशन बनाए गए थे।

1. 1993 में डा. रावत जो 'नैनीताल बचाओ समिति' नामक सामाजिक कार्य समूह के सदस्य हैं, ने न्यायालय में आगामी प्रदूषण को रोके जाने के लिये याचिका दायर की। 14.7.1994 के आदेश के अनुसार न्यायालय ने याचिका के माध्यम से स्थानीय निरीक्षण और विभिन्न महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर रिपोर्ट देने के लिये एक आयुक्त नियुक्त किया। उस रिपोर्ट के एक अवलोकन से पता चलता है कि स्थानीय निरीक्षण पर यह पाया गया कि झील एक तेल की सतह के साथ गहरे हरे रंग की हो गई है और अब गंदगी, मानव मल, घोड़े के गोबर, कागज पॉलिथीन बैग और अन्य प्रकार के अन्य कचरे से भरा है। अधिकांश सीवर लाइनें, जो रिसाव होती हैं, अंततः मलबे को मल-दरारों के माध्यम से झीलों में फेंकती है।

2. जनहित याचिका के जवाब में 1995 के अपने फैसले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिफारिशें दीं जिन्हें पुनर्स्थापना उपायों में भी संबोधित किया गया है

• झील में प्रवेश करने से मलजल का पानी किसी भी कीमत पर रोका जा सकता है।
• झील के गश्ती को रोकने के लिये निर्माण सामग्री को नालियों पर ढकने की अनुमति नहीं है।
• घोड़े के गोबर झील तक न पहुँच सके।
• नैनीताल के शहर क्षेत्र में बहु-मंजिला समूह आवास और वाणिज्यिक परिसरों पर प्रतिबंध लगाया जाना।
• पेड़ों की अवैध कटाई के अपराध को संज्ञेय बनाने की आवश्यकता है।
• मॉल पर वाहन ट्रैफिक को कम करना होगा मॉल पर चलने के लिये भारी वाहनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
• बलिया रवेश की नाजुक प्रकृति का ध्यान रखा जाना चाहिए और पुनर्निर्माण के लिये जल्द से जल्द दरारों की मरम्मत की जानी चाहिए।

3. 2002 में नैनीताल झील संरक्षण के लिये एक नई परियोजना भारत सरकार द्वारा गठित की गई थी। रुड़की स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा प्रायोजित 50 करोड़ रुपये का पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। एनआईएच द्वारा की गई संरक्षण और प्रबंधन योजना केवल झील केंद्रित नहीं है बल्कि झील के तत्काल परिधि पर भी केंद्रित है। परियोजना में, झील में अपशिष्ट जल निर्वहन करने वाले लगभग सभी क्षेत्र कवर किये गए थे।

4. सामाजिक कार्य समूह के सदस्य रावत ने, 2006 में पर्यावरण के नाजुक क्षेत्रों - झील के जलग्रहण क्षेत्र के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक अन्य याचिका फाइल की ।

5. 2008 में झील के पारिस्थितिकीय गिरावट के बारे में चिंतित, अधिकारियों ने अपने अकादमिक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिये वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किये गए अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत झील में एक जैव हेरफेर परियोजना (Bio-Manipulation Project) लागू की गई। इसके तहत अपनी समुद्री जीवों की खोई भव्यता को बहाल करने के लिये 35,000 महासीर मछली झील में जारी की गई थी।

6. मई 2008: नैनीताल प्रशासन ने झील के संवेदनशील इलाकों में अवैध निर्माण को हटाने के लिये एक अभियान चलाया, जिसके तहत 43 इमारतों की पहचान की गई। यह कदम रावत द्वारा झील के आस-पास अवैध बहु-मंजिला इमारतों की शिकायत में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में है, जो न्यायालय द्वारा 1995 के आदेश के प्रत्यक्ष उल्लंघन में आए हैं।

7. दिसंबर 2008: निवासियों ने वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किए गए कूड़ा निपटान प्रणाली पर स्विच किया। 'मिशन तितली' नामक एक परियोजना के तहत, सफाई वाले प्रत्येक घर से कचरे एकत्र करते हैं और इसे सीधे खाद के गड्ढे में स्थानांतरित करते हैं, जहाँ इसे खाद में बदल दिया जाता है। यह झील 62 नालियों से जुड़ा है, जिसमें से 23 सीधे में आ जाती है; नैनीताल झील संरक्षण परियोजना अभियंता एस एम शाह का कहना है, 'गैरकानूनी कचरा निपटान के कारण झील प्रदूषित हो गई है।'

8. मार्च 2009: मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने रावत को अवैध निर्माण रोकने और पेड़ों की कटाई रोकने के लिये उत्तराखंड उच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिये कहा। रावत की याचिका ने इस बात का खंडन किया था कि शहर में बहु-मंजिला समूह आवास समितियों और वाणिज्यिक परिसरों आधिकारिक सहमति के साथ आ रहे हैं। अनुसूचित जाति के आदेश का पूर्ण उल्लंघन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में पेड़ों को भी काट दिया जा रहा था। न्यायालय आदेश देता है कि नैनीताल के शहर क्षेत्र में बहु-मंजिला समूह आवास और वाणिज्यिक परिसरों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अदालत ने भी राज्य को पेड़ों के अवैध रूप से गिरने के लिये एक संज्ञेय अपराध करने और मॉल पर वाहनों के आवागमन को रोकने के लिये कहा।

9. अगस्त 2009: नागरिक अधिकारियों ने अवैध इमारतों का एक ताजा विध्वंस अभियान लॉन्च किया जो झील के लिये खतरा पैदा कर रहे थे। कई नागरिक समूहों ने भी झील के लिये एक स्वच्छता अभियान चलाया।

10. 2012: रावत ने झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल और नैनीताल के अन्य निषिद्ध क्षेत्रों द्वारा सीमांकित किए गए हरे क्षेत्रों में अंधाधुंध और अवैध निर्माण गतिविधियों के खिलाफ एक अन्य जनहित याचिका दायर की। पीआईएल ने नैनीताल क्षेत्र को एक 'पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र' और नैनीताल झील के पुनर्भरण क्षेत्रों के संरक्षण के लिये घोषित करने की आवश्यकता को आगे बढ़ाया।

11. नैनीताल झील क्षेत्र के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएलआरएसएडीए) की स्थापना विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 के तहत 21 अक्टूबर 1989 को हुई थी। एनएलआरएसएडीए निर्वाचित नैनीताल झील क्षेत्र के लिये योजना और विकास प्राधिकरण है। प्राधिकरण को विकास योजना को तैयार करने और लागू करने की जिम्मेदारी निहित है, एनएलआरएसएडीए आमतौर पर झील विकास प्राधिकरण (एलडीए) के नाम से जाना जाता है। नैनीताल झील क्षेत्र के विशेष विकास क्षेत्र के पाँच नियोजन क्षेत्रों के लिये कुछ दिशा-निर्देश रखे गए हैं, ये हैं:

• झील क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिये स्थलाकृति और भौगोलिक सेटिंग नियोजन इसकी संज्ञान में होगा।
• गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों और पर्यटन आधारित ढाँचे के विकास को झील योजना क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा।

क्षेत्र में नैनीताल झील क्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

(एनएलआरएसएडीए) नैनीताल परियोजना के अंतर्गत 65 करोड़ रुपये की राशि नैनीताल झील के लिये, अन्य चार झीलों के लिये 47.96 करोड़ रुपए और शेष राशि 16.85 करोड़ क्षेत्र के लिये प्रदान की गई। इस कार्यक्रम को केंद्रीय (70%) और राज्य (30%) सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है नैनीताल झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत, निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में कार्य का प्रस्ताव किया गया है:

• सीवेज और स्वच्छता का काम
• हाइड्रोलिक परियोजना का काम
• बहाली और विकास कार्य
• कैचमेंट संरक्षण का काम
• इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ
• सामाजिक जागरुकता और भागीदारी योजनाएँ

12. नैनीताल झील क्षेत्र के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएलआरएसएडीए) राष्ट्रीय झील संरक्षण और प्रबंधन परियोजना के तहत केंद्रीय प्रायोजित नैनीताल झील संरक्षण और प्रबंधन परियोजना (एनएलसीपी) को लागू कर रहा है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूईपीपीसीबी) झील की गुणवत्ता की निगरानी करता है। झील जल के लिये गुणवत्ता की निगरानी के परिणाम से पता चलता है कि विघटित ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम है। एनएलसीपी के कार्यान्वयन के बाद झील के पानी की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है, जिसमें वातन और अन्य प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए झील बॉडी के उपचार के प्रावधान हैं।

13. 'नैनीताल झील परीक्षेत्र क्षेत्र विकास प्राधिकरण', यूके के तहत अधिसूचित झील विकास प्राधिकरण विशेष क्षेत्र विकास अधिनियम, 1986 एक बहाली कार्यों को लागू करने के लिये स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है। कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में कार्यान्वित किया गया पुनर्स्थापन कार्य निम्नलिखित हैं:

• निचले वायुवृत्त, हाइपोलिमनेटिक पानी की साइफ़ोनिंग, बायोमेनिप्युलेशन और सीमित तलछट को नालियों के डेल्टा से हटाना जो झील की ओर बढ़ते हैं।
• झील के जलग्रहण क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन उपचार, मिट्टी संरक्षण और जल प्रबंधन गतिविधियों और ढाल स्थिरीकरण के लिये उचित उपाय करना।
• नाली और सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के साथ झील के आस-पास के शहर का 100% कवरेज प्रदान करें
• झील के चारों ओर बेहतर स्वच्छता
• लैंडफिल साइटें विकसित करने और पृथक बस्तियों में खाद के उपाय शुरू करने के लिये बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लागू करना।

14. सेंटर फॉर इकोलॉजी डवलपमेंट एंड रिसर्च (सीईडीएआर), द्वारा पानी की आपूर्ति और झील की स्थिरता से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के मुद्दे पर प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव है। झील की परिस्थिति, समुदाय संवेदनशीलता, जलग्रहण और इसके पुनर्भरण क्षेत्रों के महत्त्व पर एक आउटरीच गतिविधि के माध्यम से टिकाऊ जल उपयोग और पर्यावरणीय कल्याण के लिये बेहतर अभ्यास के प्रयास किये गए हैं।

15. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, सिंचाई विभाग और भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संगठनों सहित सर्वेक्षणों के आधार पर बहाली और रख-रखाव पर आधारित प्रयास किये जाएँगे। राज्य सिंचाई विभाग ने नैनीताल में जल निकायों को फिर से जीवंत करने के लिये 13 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है। 11 अप्रैल, 2017, की Times of India की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कहा कि विशेषकर गर्मियों में बढ़ती मांगों के कारण पानी के स्तर में कमी आती है। परियोजना का उद्देश्य झीलों की सफाई और सुशोभीकरण के साथ-साथ जल निकायों का शोध और संरक्षण करना है। सिंचाई विभाग के अनुसार, गंदगी को जमा करने और सूखाताल झील को सुशोभित करने के लिये झीलों को साफ करने की योजना बनाई जा रही है।

16. नैनीताल झील विकास प्राधिकरण ने रेस्तरां के प्रदूषण को रोकने और झील को साफ करने के लिये रेस्तरां को एक मछलीघर (aquarium) में परिवर्तित किया है।

अनुशंसाएँ -


1. झील में गिरने वाले सभी मलजल के संग्रह के अलावा, झील संरक्षण परियोजना के तहत अभी भी benthic सामग्री का सक्शन और झील के वातन का कार्यान्वयन किया जाना बाकी है। हालाँकि, पिछले कुछ सालों में झील के पानी की ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करके यूट्रोफिकेशन की जाँच के लिये दो वायुवृत्त पौधों की स्थापना की गई है।

2. एक झील प्रबंधन प्राधिकरण, झील बहाली से निपटने के काम का अनुभव रखने वाली एजेंसी की सहायता से स्थापित होने की जरूरत है। झील प्राधिकरण और नगर पालिका आवश्यक कानून बनाकर समस्याओं को हल कर सकती हैं।

3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) के सहयोग से अनुसंधान परियोजना शुरू की जा सकती है।

 

​नैनी झील के कम होते जलस्तर


(इसके अन्य भागों को पढ़ने के लिये कृपया आलेख के लिंक पर क्लिक करें।)

1

नैनीताल झील पर वैज्ञानिक विश्लेषण – (भाग-1)

2

नैनी झील के जल की विशेषता, वनस्पति एवं जीव के वैज्ञानिक विश्लेषण (भाग-2)

3

नैनी झील के घटते जलस्तर एवं उस पर किये गए वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं (भाग 3)

4

​नैनी झील के कम होते जलस्तर के संरक्षण और बहाली के कोशिशों का लेखा-जोखा (भाग 4)

5

नैनीताल झील के संरक्षण के लिये अनुशंसाएँ (भाग 5)

 

डॉ. राजेंद्र डोभाल
महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखंड

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