खतरे में मनरेगा

पिछले वर्ष के रोजगार स्तर को बनाए रखने के लिए ही 45000 करोड़ रुपयों के बजट आवंटन की जरूरत थी। मनरेगा के इतिहास में वर्ष 2009-10 में अधिकतम 283 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया था। इतना रोजगार देने के लिए तो मोदी सरकार को इस मद में 94000 करोड़ रुपए रखने पड़ते। लेकिन कारपोरेटपरस्त चिंता और वैश्वीकरण उदारीकरण के चलते अब इस कानून को अलविदा कहने की तैयारी की जा रही है। पिछले महीने ही इस कार्यक्रम की सरकारी स्तर पर जो समीक्षा की गई, उसने इस कानून को निष्क्रिय करने की पहल कर दी है। वामपंथ के दबाव में संप्रग-1 की सरकार को मनरेगा का कानून बनाने को बाध्य होना पड़ा था। पूरे विश्व में यह एक अनोखा और एकमात्र कानून है, जो अमीर-गरीब का भेदभाव किए बिना जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को आवश्यकता पड़ने पर उनकी मांग के अनुसार न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।

इस कानून को पूरे विश्व में सराहा गया और अब इसका विस्तार शहरी गरीबों के लिए भी करने की तथा काम के दिनों की संख्या 150 या 200 दिनों तक करने की मांग की जा रही है। जिस देश में जीवन का अधिकार तो मौलिक अधिकार हो, लेकिन इस अधिकार के उपभोग के लिए अतिआवश्यक तत्व रोजगार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर ही रखा गया हो, वहां ऐसे कानून की उपादेयता और प्रासंगिकता अपने आप बढ़ जाती है।

इस कानून के निर्माण के समय भी काफी विवाद और आशंकाएं उठी थीं। उस समय गणना की गई थी कि इस कानून को लागू करने के लिए 40-50 हजार करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी, वह कहां से आएंगे? यह भी सवाल उठा था कि इतने बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन कहां से और कैसे किया जाएगा?

कुछ लोगों ने गांवों की कृषि अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त हो जाने की आशंका जताई थी। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो ऐसी घोषणा ही कर दी थी कि ऐसे महंगे कल्याणकारी कार्यक्रम देश की सेहत व स्वाभाविक विकास की गति को ही बाधित कर देंगे, लेकिन इस कानून के क्रियान्वयन के बाद हमने देखा कि ऐसी तमाम आशंकाओं और तर्कों का कोई उचित आधार नहीं था और वे निर्मूल साबित हुई।

इसमें कोई शक नहीं कि इन तमाम वर्षों में इस कानून का क्रियान्वयन बहुत लचर रहा और इसके लिए केंद्र व राज्य दोनों जिम्मेदार हैं, जिसने इसे भ्रष्टाचार गारंटी योजना में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वास्तव में कानून में सामाजिक अंकेक्षण सहित भ्रष्टाचार रोकने के जितने भी कदम निर्धारित किए गए थे, मजदूरी भुगतान में लापरवाही के खिलाफ क्षतिपूर्ति भत्ता तथा मांग करने पर निर्धारित समयावधि में रोजगार न देने पर बेरोजगारी भत्ता देने के जो प्रावधान किए गए थे, उन पर कभी गंभीरता से अमल ही नहीं किया गया। और ऐसा राज्य व केंद्र सरकारों के स्तर पर राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण ही हो रहा था। फलस्वरूप इस पूरे कानून का क्रियान्वयन अफसर-राजनेता-ठेकेदारों के गठजोड़ पर निर्भर होकर रह गया।

तमाम कमजोरियों व लचर क्रियान्वयन के बावजूद इस कानून के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्तर पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। जिस देश में कृषि मजदूरों को साल भर में 40-50 दिनों का काम भी नहीं मिलता, उस देश में इस कानून ने ग्रामीण गरीबों के जीवन में स्थायित्व लाने का काम किया है।

जहां तक इस कानून का सही क्रियान्वयन किया गया है, उस गांवों से पलायन भी कम हुआ है और इस पलायन से जुड़ी विसंगतियां व परेशानियां भी। कुछ हद तक गांवों में अधोसंरचना का निर्माण हुआ है। किसानों की कृषि भूमि में सुधार कार्य हुआ है तथा जल, जंगल से जुड़े विकास कार्य भी। इस सबसे गरीबों की क्रयशक्ति भी बढ़ी है। इसने इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। जीडीपी तथा विकास दर में वृद्धि के जरिए। इस योगदान का समग्र आंकलन अभी होना बाकी है।

जब इस कानून के तहत किसी काम में समान मजदूरी दरों के साथ आधी महिलाएं काम कर रही हों तथा दलित आदिवासी मजदूर भी सामान्य व सवर्ण मजदूरों के साथ काम कर रहे हों तो इस से उपजी वर्गीय एकता का अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। इस वर्गीय एकता ने दिमागी तौर पर जातिवाद की दीवार पर भी चोट की होगी। इसने कमजोर वर्गों में आत्मसम्मान और विश्वास की भावना का संचार किया है और गांवों के अंदर सामंती प्रभुओं की गुलामी की मानसिकता से उन्हें मुक्त किया है।

.महिलाओं के लिए समान मजदूरी ने न केवल महिलाओं का सशक्तीकरण किया है, बल्कि स्त्री-पुरुष समानता की भावना को भी मजबूत बनाया है। विकलांगों को भी अपनी शारीरिक सक्षमता के अनुपात में रोजगार हासिल करने का अधिकार होने के अहसास से परिचित कराया है। इस प्रकार इस कानून से कमजोर वर्गों और समुदायों के आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक पहल की शुरुआत मानी जा सकती है।

इसके साथ ही, यह भी ध्यान देने की बात है कि यह कानून ग्रामीण गरीबों की राजनैतिक लामबंदी का केंद्र बिंदु भी बना है। न केवल वामपंथी पार्टियों व संगठनों ने बल्कि बड़े पैमाने पर गैर सरकारी संगठनों तथा स्थानीय स्तर पर बने संगठनों ने भी इस कानून के सही क्रियान्वयन की मांग को लेकर हस्तक्षेप किया है।

हर जगह रोजगार की मांग को लेकर तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर संघर्ष हुए हैं और राज्य सरकारों को निहित स्वार्थों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी है। राजनेता बचाव की भूमिका में आए हैं और अफसर-ठेकेदारों का गठजोड़ बेनकाब हुआ है।

मनरेगा ने कमजोर वर्गों व समुदायों का जो आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण किया है, उसका प्रतिफलन इनके राजनैतिक सशक्तीकरण में भी दिखता है। पंचायतों का सामंती ढांचा भी टूटा है और उसमें इन कमजोरों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हुआ है। गांवों के अंदर एक नए नेतृत्व का विकास हो रहा है, जो बुनियादी तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हालांकि गांवों में जड़ जमाए सामंतवाद और वैश्वीकरण की दौड़ में शामिल भ्रष्ट पूंजीवाद द्वारा इस विकासमान नेतृत्व को लीलने की संभावनाएं भी कम नहीं हैं। लेकिन ग्रामीण गरीबों और कमजोर समुदायों का आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सशक्तीकरण का यह कार्यक्रम अब खतरे में भी है।

संघ निर्देशित भाजपा मोदी सरकार का मनरेगा विरोधी रुख अब सामने आ चुका है। वह इसके कानूनी दर्जे को खत्म कर इसको मात्र एक योजना में तब्दील करना चाहती है, जिसका निश्चित अर्थ यही है कि इस योजना का लाभ पाने का अधिकार हर किसी को नहीं होगा और निश्चित रूप से लाभार्थियों का चयन राजनैतिक तौर पर ही किया जाएगा। इस योजना का राजनीतिकरण इसे पूरी तरह से निष्प्रभावी बना देगा।

भाजपा-मोदी के इस रुख को समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि चुनाव में उसने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वह तो चुनावी हितों से प्रेरित था। सत्ता में आने के बाद देशहित इन वादों को पूरा करने की इजाजत नहीं देते। इन चुनावी वादों को पूरा करने जाएं तो कारपोरेटों के हितों पर चोट पहुंचती है।

इन कारपोरेटों का हित इसी में है कि जितनी ज्यादा सस्ते श्रमिक उपलब्ध होंगे। उतनी ही ज्यादा सामूहिक सौदे को उनकी ताकत कमजोर होगी। उतना ही ज्यादा वे श्रम कानूनों का उलंघन कर सकते हैं और आज से कई गुना ज्यादा मुनाफे के साथ अपनी तिजोरी भर सकते हैं।

संप्रग सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में मनरेगा के मद में 33,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। सरकारी आकंड़े बताते हैं कि उस वर्ष 16,000 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं किया गया और 2924 करोड़ रुपए के देय बेरोजगारी भत्ते में से किसी को एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 में भी मजदूरों को 4500 करोड़ रुपयों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। राज्यों को जो राशि आवंटित की जाती है, वह भी पूरी तरह खर्च नहीं की जाती।

मनरेगा के मद में इस वर्ष का आवंटन 33990 करोड़ रुपए हैं। पिछले वर्ष से मात्र 990 करोड़ ज्यादा। जबकि इस वर्ष मानसून अनुकूल नहीं है और ग्रामीण गरीबों की रोजी-रोटी, पशुओं के चारे व अकाल से निपटने की समस्या गंभीर होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, यदि औसत मजदूरी 200 रुपए प्रतिदिन ही मानी जाएं तो इस बजट आवंटन से 100 करोड़ श्रम दिवसों से ज्यादा रोजगार का सृजन नहीं हो सकता।

पिछले वर्ष के रोजगार स्तर को बनाए रखने के लिए ही 45000 करोड़ रुपयों के बजट आवंटन की जरूरत थी। मनरेगा के इतिहास में वर्ष 2009-10 में अधिकतम 283 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया था। इतना रोजगार देने के लिए तो मोदी सरकार को इस मद में 94000 करोड़ रुपए रखने पड़ते।

लेकिन कारपोरेटपरस्त चिंता और वैश्वीकरण उदारीकरण के चलते अब इस कानून को अलविदा कहने की तैयारी की जा रही है। पिछले महीने ही इस कार्यक्रम की सरकारी स्तर पर जो समीक्षा की गई, उसने इस कानून को निष्क्रिय करने की पहल कर दी है। अब मजदूरों को वास्तविक भुगतान की जगह फंड हस्तांतरण आदेश का पुर्जा थाम दिया जाएगा भले ही भुगतान हो या न हो।

मनरेगाअब विकासखंड स्तर पर मजदूरी का अनुपात रखने के बजाय इसकी गणना जिला स्तर पर की जाएगी। इससे अधोसंरचना के निर्माण व रोजगार सृजन दोनों में असमानता बढ़ेगी और विकासखंडों को राजनैतिक पक्षपात का भी सामना करना पड़ सकता है।

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं

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