दिनांकः
सेवा में
जन सूचना अधिकारी
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन,
रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001
महोदय,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ‘केंद्रीय जल संसाधन व गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय’ की ‘जलाशयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और नवीकरण (Repair, Renovation and Restoration of water bodies) परियोजना’ के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध कराने की कृपा करें।
1. आर्डर नम्बर 7/1/2009-WB में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि राज्य सरकार के अलावा ग्राम पंचायत/नगरपालिका/निगम, कृषि/समवर्गी क्षेत्र की पंजीकृत सोसाइटी, पब्लिक ट्रस्ट इत्यादि (Gram Panchayat/Municiplities/Corporations, Registered Societies in Agriculture/Allied Sector, Public Trusts etc) की जमीन पर स्थित जलाशयों के लिए केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत फंड देगी। अतएव अगर ग्राम पंचायत/नगरपालिका/निगम, कृषि/ समवर्गी क्षेत्र की पंजीकृत सोसाइटी और पब्लिक ट्रस्ट इत्यादि (Gram Panchayat/Municiplities/Corporations, Registered Societies in Agriculture/Allied Sector, Public Trusts etc) राज्य सरकार के जरिये न जाकर सीधे केंद्र सरकार को प्रस्ताव दें और 25 फीसदी फंड भी देने को तैयार हों तो क्या केंद्र सरकार इनके प्रस्तावों को अनुमति देगी।
2. क्या सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए (Repair, Renovation and Restoration of water bodies) परियोजना’ प्रोजेक्ट के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं, अगर हाँ तो इसका विस्तृत ब्यौरा प्रदान करें।
3. ‘जलाशयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और नवीकरण (Repair, Renovation and Restoration of water bodies) परियोजना को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय में अधिकारी कौन है, नाम, पद, पते व फोन नम्बर की सूचना दें।
4. 3. ‘जलाशयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और नवीकरण (Repair, Renovation and Restoration of water bodies) परियोजना के लिए ‘जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय’ के स्तर पर कोई समिति बनाई गई है तो समिति के सभी सदस्यों के नाम, पद, पते व फोन नम्बर की सूचना दें।
मैं आवेदन शुल्क के रूप में 20 Rs भारतीय पोस्टल आर्डर सं............ ...... ...... .......के द्वारा जमा कर रहा हूँ। यदि आप यह पाते हैं कि मेरे द्वारा माँगी गई सूचनाओं के बदले फोटोकापी शुल्क और सीडी शुल्क दिया जाना है तो कृपया सूचना प्रदान करने की निर्धारित अवधि में यह भी बताएँ कि बैंक ड्रॉफ्ट या पोस्टल आर्डर कितने का और किस नाम से बनेगा।
यदि माँगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पाँच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएँ।
नाम:
पता:
.....
फोन:
आवेदन का जवाब (RTI Respondence) |
मिसिल संख्या 2-1/2016-लघु सिंचाई/1203-1204
भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
(लघु सिंचाई खण्ड/जल निकाय खण्ड)
कमरा नं. - 3, बी, खण्ड, भूतल,
शास्त्री भवन नई दिल्ली-110001
दिनांक : 28/06/2016
To,
Shri Keshar Singh
NRWA, C-32, Second floor,
Sector-15,
Noida-201 301 (U.P.)
Subject: RTI application under RTI Act, 2005.
Sir,
Please refer to your RTI application dated 05.06.2016. The point-wise information is as under:
1. No. the guidelines clearly states that “the scheme design and funding pattern will be as under:”
(i) The States may prepare the project taking into consideration the number of public water bodies (e.g. water bodies on Government land, Gram Panchayat/Municipalities/Corporations, Registered Societies in Agriculture/allied sector, Public Trusts, etc) required to be included in the project preferably with a sub-basin approach. Private owned water bodies are not to be considered for funding. Identified water bodies for restoration works in the Panchayat areas should form part of District plan finalised by District Planning Committee (DPC). The completion plan should be placed before the Gram Sabha and their cooperation should be solicited for timely completion of the project……”
2. No change in RRR scheme for drought affected areas.
3. The Commissioner (SPR), Ministry of Water Resources, RD&GR, Room No. 411, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi. Tel. No. 23710107.
4. A copy of the composition of Empowered Committee of MoWR for inclusion of water bodies under the scheme of RRR of water bodies is given at Annexure.
भवदीय
28/06/16
(किरण प्रामाणिक)
वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (लघु सिंचाई)
टेलीफैक्स:-011.23387834
ईमेल:-sjcmi-mowr@nic.in
(Copy for information to US (Parl.) & CPIO, MoWR, RD&GR, Shram Shakti Bhawan, New Delhi w.r.t letter No.I.11013/3/2016-Coord. dated 10.06.2016 forwarding therewith RTI application dated 05.06.2016.)
Annexure-
Composition of Empowered Committee of MoWR for inclusion of water bodies under the scheme of RRR of water bodies in XIIthPlan
1. Secretary/Special Secretary/Additional Secretary, Ministry of Water Resources (MoWR) | Chairman |
2. Commissioner(SP), MoWR | Member |
3. Joint Secretary & Financial Advisor, MoWR | Member |
4. Chief Engineer, Project Preparation Organization (PPO), Central Water Commission (CWC) | Member |
5. Member (SAM), Central Ground Water Board | Member |
6. Representative of Planning Commission | Member |
7. Representative of Ministry of Urban Development | Member |
8. Representative of Ministry of Rural Development | Member |
9. Senior Joint Commissioner (MI), MoWR | Member Secretary |
10. Director (Ground Water), MoWR | Member |
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