गांव के पास ईट भट्ठा गैर कानूनी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अमेठी के मोचवा गांव से 200 मीटर दूर स्थित ईट भट्टे को तत्काल बंद किये जाने का आदेश दिया है। साथ ही भट्ठा मालिक व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर पांच लाख रूपये का हर्जाना ठोंका है। अदालत ने गैरकानूनी तरीके से प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र भी खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि दो माह में हर्जाने की रकम जमा नहीं की गई तो जिलाधिकारी इसे भू राजस्व की तरह वसूल सकते है। पीठ ने कहा कि व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है। इसलिए गांव की आबादी के बहुत करीब भट्ठा चलाया जाना गैर कानूनी है।

हाई कोर्ट ने अमेठी के मोचवा गाँव के पास चल रहे ईट भट्टे को बंद कराने का दिया आदेश


यह आदेश न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति विष्णु चन्द्र गुप्त की अदालत ने याची शिवशंकर यादव की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुये दिए है। याचिका में कहा गया कि अमेठी के गांव मोचवा के करीब 200 मीटर दायरे में ईट भट्ठा चलाया जा रहा है। कानून के अनुसार गांव के 500 मीटर के दायरे में कोई भी ईट भट्ठा नहीं चल सकता तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता । याचिका में आरोप लगाया गया कि मोचवा गांव में जय प्रकाश के नाम से ईट भट्ठा गांव की आबादी से 200 मीटर पर है।

संकलन /प्रस्तुति
पंकज कुमार ‘बागवान’

Path Alias

/articles/gaanva-kae-paasa-ita-bhatathaa-gaaira-kaanauunai

Post By: pankajbagwan
×