बी एंड आर ने बताए रेत आपूर्तिकर्ताओं के नाम
सिया और प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मांगा खदानों का हिसाब
नरसिंहपुर जिले के सामाजिक कार्यकर्ता विनायक परिहार ने जनहित याचिका के माध्यम से एनटीपीसी के निर्माणाधीन पावर प्लांट में अवैध रेत के उपयोग पर आपत्ति दर्ज की थी।
एनटीपीसी ने अपने जवाब में अवैध रेत के उपयोग पर अनभिज्ञता जाहिर की और मा. न्यायाधिकरण को बताया कि एनटीपीसी ने सिविल कार्यों के निर्माण का काम केन्द्र सरकार के उपक्रम ब्रिज एंड रुफ को दिया हुआ है और सरकार के उपक्रम होने के कारण हम पर्यावरण संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है।
बी एंड आर ने अपने जवाब में न्यायाधिकरण को जानकारी दी कि कम्पनी ने लगभग 3 लाख घन मी. रेत एनआईटी जारी कर विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की है।
एनटीपीसी और बी एंड आर के गोलमोल जवाब पर न्यायाधिकरण ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि एनटीपीसी को पावर प्लांट के निर्माण के लिये जारी पर्यावरणीय अनुमति में स्पष्ट है कि निर्माणकर्ता किसी भी पर्यावरणीय नियम का उल्लंघन नहीं करेगा।
शासकीय उपक्रम होने पर भी यह दोनों एनटीपीसी और बी एंड आर की ज़िम्मेदारी है कि वह निश्चित करे कि उनके किसी भी काम से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा।
बी एंड आर द्वारा उपयोग की गई लगभग 3 लाख घन मीटर रेत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के नाम व उनको किये गए भुगतान का विवरण इस प्रकार है।
1. वंशिका कंस्ट्रक्शन राजमार्ग को लगभग 1 लाख घन मी. रेत के लिये लगभग रु. 6.0 करोड़ का भुगतान किया गया है।
2. तृप्ति ट्रेडर्स करेली से लगभग 2.0 करोड़ की रेत क्रय की गई है।
3. राजलक्ष्मी एंटरप्राइज़ गाडरवारा से 4.0 करोड़ की रेत क्रय की गई है।
4. गुलाब राय एंड संस भोपाल से लगभग 2.0 करोड़ की रेत क्रय की गई है।
5. उपरोक्त के अलावा दत्त एंटरप्राइज़ जबलपुर, जीएस इंडस्ट्रीज़ गाडरवारा सहित अनेक आपूर्तिकर्ताओं को करोड़ों का भुगतान किया गया है।
आपूर्तिकर्ताओं को किये गए भुगतान के अलावा लगभग 6000 रॉयल्टी पर्ची का विवरण भी बी एंड आर ने प्रस्तुत किया जिसमें माइनिंग कारपोरेशन, वंशिका, अंकित तमम्रकार, प्रहलाद पटेल, दिनेश सेन आदि के नाम से प्रस्तुत की गई है।
बी एंड आर द्वारा प्रस्तुत रॉयल्टी व आपूर्तिकर्ताओं की सूची के आधार पर न्यायाधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और सिया से सभी आपूर्तिकर्ताओं की रेत खदानों की जाँच कर जवाब देने कहा है।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल और सिया को सभी आपूर्तिकर्ताओं को जारी पर्यावरणीय अनुमति, जल व वायु अधिनियम की अनुमति, खदान का रकबा, उत्खनित रेत की मात्रा आदि के आधार पर एनटीपीसी में उपयोग की गई रेत की वैधता पर दो दिनों में अपना जवाब देना है।
आज की सुनवाई में याचिककर्ता विनायक परिहार व उनके अधिवक्ता श्री धर्मवीर शर्मा, एनटीपीसी से जीजीएम संतोष जेम्स, जीएम राजकुमार, व उनके अधिवक्ता, बी एंड आर के अधिकारी व उनके अधिवक्ता सहित राज्य सरकार से सचिन वर्मा व पारुल भदोरीय, आदि उपस्थित रहे।
सिया और प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मांगा खदानों का हिसाब
एनटीपीसी और बी एंड आर के गोलमोल जवाब पर न्यायाधिकरण ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि एनटीपीसी को पावर प्लांट के निर्माण के लिये जारी पर्यावरणीय अनुमति में स्पष्ट है कि निर्माणकर्ता किसी भी पर्यावरणीय नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। शासकीय उपक्रम होने पर भी यह दोनों एनटीपीसी और बी एंड आर की ज़िम्मेदारी है कि वह निश्चित करे कि उनके किसी भी काम से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा।
गाडरवारा में निर्माणाधीन सुपर थर्मल पावर प्लांट के निर्माण में अवैध रूप से उत्खनित रेत के उपयोग पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की सेंट्रल ज़ोन बेंच में जस्टिस दिलीप सिंह और डॉ डी.के. अग्रवाल ने आज एनटीपीसी एवं निर्माण ठेकेदार बी एंड आर को फटकार लगाई।नरसिंहपुर जिले के सामाजिक कार्यकर्ता विनायक परिहार ने जनहित याचिका के माध्यम से एनटीपीसी के निर्माणाधीन पावर प्लांट में अवैध रेत के उपयोग पर आपत्ति दर्ज की थी।
एनटीपीसी ने अपने जवाब में अवैध रेत के उपयोग पर अनभिज्ञता जाहिर की और मा. न्यायाधिकरण को बताया कि एनटीपीसी ने सिविल कार्यों के निर्माण का काम केन्द्र सरकार के उपक्रम ब्रिज एंड रुफ को दिया हुआ है और सरकार के उपक्रम होने के कारण हम पर्यावरण संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है।
बी एंड आर ने अपने जवाब में न्यायाधिकरण को जानकारी दी कि कम्पनी ने लगभग 3 लाख घन मी. रेत एनआईटी जारी कर विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की है।
एनटीपीसी और बी एंड आर के गोलमोल जवाब पर न्यायाधिकरण ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि एनटीपीसी को पावर प्लांट के निर्माण के लिये जारी पर्यावरणीय अनुमति में स्पष्ट है कि निर्माणकर्ता किसी भी पर्यावरणीय नियम का उल्लंघन नहीं करेगा।
शासकीय उपक्रम होने पर भी यह दोनों एनटीपीसी और बी एंड आर की ज़िम्मेदारी है कि वह निश्चित करे कि उनके किसी भी काम से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा।
बी एंड आर द्वारा उपयोग की गई लगभग 3 लाख घन मीटर रेत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के नाम व उनको किये गए भुगतान का विवरण इस प्रकार है।
1. वंशिका कंस्ट्रक्शन राजमार्ग को लगभग 1 लाख घन मी. रेत के लिये लगभग रु. 6.0 करोड़ का भुगतान किया गया है।
2. तृप्ति ट्रेडर्स करेली से लगभग 2.0 करोड़ की रेत क्रय की गई है।
3. राजलक्ष्मी एंटरप्राइज़ गाडरवारा से 4.0 करोड़ की रेत क्रय की गई है।
4. गुलाब राय एंड संस भोपाल से लगभग 2.0 करोड़ की रेत क्रय की गई है।
5. उपरोक्त के अलावा दत्त एंटरप्राइज़ जबलपुर, जीएस इंडस्ट्रीज़ गाडरवारा सहित अनेक आपूर्तिकर्ताओं को करोड़ों का भुगतान किया गया है।
आपूर्तिकर्ताओं को किये गए भुगतान के अलावा लगभग 6000 रॉयल्टी पर्ची का विवरण भी बी एंड आर ने प्रस्तुत किया जिसमें माइनिंग कारपोरेशन, वंशिका, अंकित तमम्रकार, प्रहलाद पटेल, दिनेश सेन आदि के नाम से प्रस्तुत की गई है।
बी एंड आर द्वारा प्रस्तुत रॉयल्टी व आपूर्तिकर्ताओं की सूची के आधार पर न्यायाधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और सिया से सभी आपूर्तिकर्ताओं की रेत खदानों की जाँच कर जवाब देने कहा है।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल और सिया को सभी आपूर्तिकर्ताओं को जारी पर्यावरणीय अनुमति, जल व वायु अधिनियम की अनुमति, खदान का रकबा, उत्खनित रेत की मात्रा आदि के आधार पर एनटीपीसी में उपयोग की गई रेत की वैधता पर दो दिनों में अपना जवाब देना है।
आज की सुनवाई में याचिककर्ता विनायक परिहार व उनके अधिवक्ता श्री धर्मवीर शर्मा, एनटीपीसी से जीजीएम संतोष जेम्स, जीएम राजकुमार, व उनके अधिवक्ता, बी एंड आर के अधिकारी व उनके अधिवक्ता सहित राज्य सरकार से सचिन वर्मा व पारुल भदोरीय, आदि उपस्थित रहे।
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Post By: RuralWater