दिल्ली में भूजल के अनधिकृत और अवैध उपयोग को रोकने में अपना सहयोग दें

वॉटर टैंकर मालिक ध्यान दें 30 दिनों में अपना पंजीकरण कराएं


नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिनांक 03.09.2013 को आवेदन संख्या 108/2013, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली तथा अन्य को भूजल पानी के अनधिकृत और अवैध प्रयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित समिति ने निर्णय लिया है कि वे सभी पानी के टैंकर जो पेयजल/गैर पेयजल की आपूर्ति करते हैं, स्वयं को दिल्ली जल बोर्ड से पंजीकृत करवाएं। पानी के टैंकर वाहनों के सभी मालिकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अधिशासी अभियंता (भूजल विभाग/वर्षा जल संचयन) कमरा नं. 11, वरुणालय फेज-1, करोलबाग, नई दिल्ली-110005, के पास इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट (www.delhijalboard.nic.in) पर उपलब्ध प्रारूप के साथ अपेक्षित दस्तावेज विधिवत अनुप्रमाणित व पंजीकरण शुल्क रुपए 1000/- का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के पक्ष में जमा करें।

कृपया यह ध्यान रखा जाए कि दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना दिल्ली जल बोर्ड की अनुमति/पंजीकरण के कोई भी पानी का टैंकर, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में 30 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद कार्य नहीं करेगा।

अधिक जानकारी के लिए दिल्ली जलबोर्ड की वेबसाइट देखें
www.delhijalboard.nic.in
http://djb.gov.in

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