अवैध खनन से हुए नुकसान की करे भरपाई - एनजीटी

खनन की दोषी वंशिका कम्पनी द्वारा अभी तक 1 करोड़ की सुरक्षा निधि जमा न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये 1करोड़ की प्रदूषणकर्ता दंड राशि जमा करने वंशिका को अन्तिम अवसर दिया। एनजीटी द्वारा भेजे गए संयुक्त जाँच दल ने नर्मदा नदी में हुए खनन में प्रतिबन्ध के बाद भी बड़ी-बड़ी पोकलेन मशीनों व डम्परों का उपयोग, नर्मदा के अन्दर मोटर बोट से किये गए खनन पर नाराजगी जताई व खनन में उपयोग की गई पोकलेन, डम्पर व मोटर बोट आदि को मीनिंग विभाग द्वारा जप्त न करने का कारण भी पूछा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भोपाल बेंच में जस्टिस दिलीप सिंह एवं प्रो. एआर युसुफ ने नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन पर सख्त रुख अपनाते हुए वंशिका कंस्ट्रक्शन व शिवा कॉरपोरेशन को दोषी मानते हुए अवैध खनन से हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश पारित किया।

समाजसेवी विनायक परिहार व पर्यावरण संरक्षण समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने आज नर्मदा नदी में पर्यावरण व जीव जन्तु संरक्षण पर महत्त्वपूर्ण आदेश पारित किया।

मीनिंग कॉरपोरेशन को नर्मदा नदी की रेत खदानों का वार्षिक रेत बजट बनाने को कहा जिस में रेत की उपलब्धता, रेत की आवश्यकता, रेत खनन से पर्यावरण पर प्रभाव, जलीय जीवन पर प्रभाव, प्रतिवर्ष होने वाले रेत के जमाव की मात्र का आकलन, आदि बिन्दुओं पर जानकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया।

जब वंशिका कम्पनी के वकील ने बताया की कम्पनी ने निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में रेत का खनन किया है तो एनजीटी ने रेत खदानों से खनन की गई रेत की मात्रा पर भी सन्देह व्यक्त किया और मीनिंग कॉरपोरेशन से खनन कम्पनी द्वरा 50% नुकसान पर लगातार खनन का कारोबार कैसे किया जा रहा है इस की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

एनजीटी ने मीनिंग कॉरपोरेशन और उनके ठेकेदारों द्वारा लगातार पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन एवं शासन के राजस्व की चोरी पर चिन्ता व्यक्त की और खनिज विभाग से नियमों के उल्लंघन पर तत्काल लिज़ समाप्त करने को कहा। एनजीटी ने खनिज विभाग के प्रमुख सचिव से पूछा की नियम कानून का उल्लंघन कर खनन करने वाले खनिज निगम के महानिदेशक पद उनका आसीन होना उचित है क्या?

न्यायाधिकरण ने मीनिंग कॉरपोरेशन भोपाल, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जबलपुर, मछली विभाग नरसिंहपुर, मीनिंग अधिकारी नरसिंहपुर व वंशिका कम्पनी को खनन से हुए नुकसान की भरपाई की योजना बना कर प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया। खनन की दोषी वंशिका कम्पनी द्वारा अभी तक 1 करोड़ की सुरक्षा निधि जमा न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये 1करोड़ की प्रदूषणकर्ता दंड राशि जमा करने वंशिका को अन्तिम अवसर दिया।

एनजीटी द्वारा भेजे गए संयुक्त जाँच दल ने नर्मदा नदी में हुए खनन में प्रतिबन्ध के बाद भी बड़ी-बड़ी पोकलेन मशीनों व डम्परों का उपयोग, नर्मदा के अन्दर मोटर बोट से किये गए खनन पर नाराजगी जताई व खनन में उपयोग की गई पोकलेन, डम्पर व मोटर बोट आदि को मीनिंग विभाग द्वारा जप्त न करने का कारण भी पूछा।

रेलवे द्वारा जबलपुर नरसिंहपुर जिले की सीमा पर स्थित रेल पुल को खनन से हुए नुकसान का आकलन और एसडीएम गोटेगाव द्वारा भी शिव कॉरपोरेशन की जाँच निर्धारित समय सीमा में ना करने पर भी न्यायाधिकरण ने नाराजगी व्यक्त की। खनन के लिये दोषी महन्त कम्पनी के मालिक संदीप महन्त को उपस्थित होने जमानती वारंट भी जारी किया गया।

आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता विनायक परिहार और उन के अधिवक्ता विजय साहनी, शिवा और वंशिका के वकील शेयश धर्माधिकारी, व सरकार की ओर से पारुल भदोरिया उपस्थित रहे।

Path Alias

/articles/avaaidha-khanana-sae-haue-naukasaana-kai-karae-bharapaai-enajaitai

Post By: RuralWater
×